भारत सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए मंगवाये आवेदन
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा के 13 जिलों में रहने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिख, हिंदू, ईसाई, जैन और बौद्ध सहित गैर-मुसलमानों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना जारी किया है।एमएचए की अधिसूचना में नागरिकता अधिनियम 1955 और 2009 में कानून के तहत बनाए गए नियमों के तहत केंद्र सरकार के द्वारा जारी आदेश को तत्काल लागू करने का निर्देश दिये है। केंद्र ने नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा पांच के तहत यह कदम उठाया है। इसके अंतर्गत उपरोक्त राज्यों और जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय...