अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में छह माह बढ़ाई अफस्पा की मियाद, देश के अशांत क्षेत्रों में है लागू
AFSPA extended in Nagaland & Arunachal for six more months
JOIN OUR WHATSAPP GROUP
केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत जिलों में विशेष सशस्त्र बल कानून (AFSPA) की मियाद आज से छह माह के लिए और आगे बढ़ा दी है। इस कानून के तहत गड़बड़ी वाले इलाकों में सुरक्षा बलों को बिना वारंट के जांच, गिरफ्तारी समेत विभिन्न प्रतिबंधात्मक कदम उठाने का अधिकार है।अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले और नामसाई जिले में नामसाई और महादेवपुर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले इलाकों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को शनिवार से छह माह के लिए बढ़ा दिया है। इन सभी इलाकों को पूर्व में ही अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।
बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नागालैंड के नौ जिलों और चार जिलों के 16 पुलिस थाना क्षेत्रों में इस विशेषाधिकार कानून की मियाद छह माह के ...