UP Nikay Chunav 2023: ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 3 महीने तक नहीं हो सकेंगे चुनाव
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उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद योगी सरकार को राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को निरस्त करते हुए सरकार को जल्द से जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। यूपी में निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही कराने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कम से कम 3 महीने बाद ही हो सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की खंडपीठ ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को स्थानीय निकायों में कोटा देने के लिए ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन पर 31 मार्च तक एक रिपोर्ट ...