Fri, September 22, 2023

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ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर नहीं लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को झटका

SC declines to stay scientific survey by ASI of Gyanvapi mosque premises
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ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एएसआई को ज्ञानवापी में सर्वे की इजाजत दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की । शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से फैसले को बरकरार रखते हुए फैसला लिया है कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महानिदेशक एएसआई को सहायता के लिए बुलाया गया था। एएसआई के एडीजी ने प्रस्तावित सर्वेक्षण की प्रकृति बताते हुए एक हलफनामा दायर किया है। एडीजी द्वारा दी गई दलीलें हाईकोर्ट के फैसले में दर्ज की गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए निर्देश दे सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एएसआई के हलफनामे पर ध्यान दिया कि वे अपने सर्वेक्षण के दौरान कोई खुदाई नहीं कर रहे हैं और दीवार आदि के किसी भी हिस्से को नहीं छुआ जाएगा।

गौरतलब है कि ज्ञानवापी में सर्वे पिछले दस दिन से रुका हुआ है। एएसआई की 43 सदस्यीय टीम ने 24 जुलाई को सर्वे के लिए पहुंची थी। सुबह सात बजे सर्वे शुरू भी हो गया था, लेकिन दोपहर बजे सर्वे पर रोक लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। उस दिन से अब तक 10 दिन सुप्रीम कोर्ट और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से ज्ञानवापी में सर्वे का काम रुका रहा। अब कल से सर्वे शुरू होगा। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। जब हाईकोर्ट ने दोबारा शर्तों के साथ सर्वे करने का आदेश दिया, तब मुस्लिम पक्ष ने शुक्रवार को सर्वे पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया । सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवपी में एएसआई को सर्वे करने की हरी झंडी दे दी है।

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