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मामला कोर्ट पहुंचा)
उत्तराखंड के पुरोला में लव जिहाद के मामले में गुस्साए हिंदू संगठनों ने गुरुवार, 15 जून को महापंचायत करने का एलान किया था लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद
महापंचायत नहीं हो सकी। लेकिन अभी भी पुरोला में स्थित पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दूसरी तरफ गुरुवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी में 15 जून को धार्मिक संगठनों द्वारा बुलाई गई महापंचायत पर रोक लगाने की जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि इस तरह के मामलों में सरकार सख्ती से विधि अनुसार कार्रवाई करे। साथ ही कहा कि कोई टीवी डीबेट नहीं होगी न ही सोशल मीडिया का उपयोग किया जाएगा। कहा कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है पुलिस उसकी जांच करे। साथ ही राज्य सरकार इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करे। वहीं इस मामले में अब मुस्लिम संगठनों ने भी महापंचायत करने का एलान किया है। देहरादून में मुस्लिम सेवा संगठन ने महापंचायत करने का आह्वान किया है। 18 जून को प्रस्तावित महापंचायत के दौरान पुरोला में मुस्लिम समुदायों के साथ अन्याय होने और माहौल बिगड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात उठाई जाएगी। इसी को लेकर आज मुस्लिम संगठन से जुड़े लोगों ने पुलिस महानिदेशक से मुलाकात की। उन्होंने पुरोला में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर अब तक हुई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी ली। खबर है कि पुलिस ने मुस्लिम सेवा संगठन के पदाधिकारियों को 18 जून को प्रस्तावित महापंचायत को स्थगित करने के लिए कहा है। बता दें पुरोला में कुछ आपराधिक घटनाओं के बाद स्थानीय व्यापारियों और हिंदू संगठनों ने समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ मोर्चा खोला था। उसके बाद महापंचायत करने का फैसला लिया गया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए पुरोला में धारा 144 लागू की। जिसके बाद यहां प्रस्तावित महापंचायत को स्थगित कर दिया गया। इस इस मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। अब मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने देहरादून में महापंचायत करने का फैसला लिया है।