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शराब आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की बड़ी मुश्किलें, हिरासत की अवधि और आगे बढ़ी

Manish Sisodia faces major difficulties in alcohol excise case, remand extended.
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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की शराब आबकारी नीति मामले में मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
दिल्ली की राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसका मतलब है कि शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए सिसोदिया को कम से कम 5 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। ईडी ने बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच एक बार फिर सिसोदिया को राउज ऐवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने अदालत में कहा कि उनकी पूछताछ फिलहाल के लिए पूरी हो गई है। इसलिए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसाेदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। यदि आगे पूछताछ की जरूरत होगी तो वह दोबारा सिसोदिया को रिमांड पर लेने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। दोनों ओर से दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इससे पहले सीबीआई केस में कोर्ट ने उन्हें 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया था।

मालूम हो कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। यहां पूछताछ के बाद 9 मार्च को ईडी ने उन्हें अपने हिरासात में लिया था।

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