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दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को बेकाबू हो गई है। तमाम जतन करने के बाबजूद भी इसपे काबू करने के सभी जतन फेल हो गए हैं। ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां बेमानी साबित हुई हैं लिहाजा दिल्ली में इसका चौथा चरण लागू कर दिया गया है।
वहीं इस घुटन भरे माहौल के बीच आज से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आठवीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में सांसों का संकट गहराता जा रहा है।
हालात की गंभीरता देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण को लागू कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली और आसपास के जिलों में बीएस-6 को छोड़कर अन्य डीजल वाहनों पर रोक लगाई गई है। वहीं, गौतमबुद्धनगर में पहली से आठवीं कक्षा तक के स्कूल 8 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। स्कूल चाहें तो इन बच्चों की ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं।


दिल्ली में पाबंदियां:
दिल्ली में इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर रोक।
हाईवे, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन, ओवरब्रिज और पाइपलाइन के निर्माण बंद।
जरूरी सामान के निर्माण करने के अलावा सभी उद्योग बंद पर, जरूरी वस्तुएं ढोने वाले वाहनों को पाबंदी से छूट।
नोएडा में पाबंदियां
ग्रैप की पाबंदियों के अलावा हॉट मिक्स प्लांट, आरएमसी प्लांट और स्टोन क्रशर का संचालन पूरी तरह बंद।
500 मीटर से बड़ी साइटों को डस्ट एप पर पंजीकृत कराने का निर्देश।
5,000 वर्गमीटर से बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन अनिवार्य।
इसके अलावा प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आदेश में कहा गया है कि सरकार ऑड-ईवन की व्यवस्था को लागू कर सकती है। केंद्र व राज्य सरकारें 50 फीसदी क्षमता के साथ कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम करने का निर्णय भी ले सकती हैं।