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सीबीडीटी ने फॉरेन टैक्स क्रेडिट मामले में टैक्सपेयर्स को दी राहत

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सीबीडीटी ने फॉरेन टैक्स क्रेडिट (एफटीसी) मामले में टैक्स पेयर्स को राहत देने का फैसला किया है। इसके तहत नियमों में बदलाव किया जा रहा है। पहले जो नियम थे उनके मुताबिक, एफटीसी क्लेम के लिए ड्यू डेट के पहले इनकम टैक्स रिटर्न जरूरी था। अब बदलाव के तहत करंट फाइनेंशियल ईयर यानी चालू वित्त वर्ष में ही एफटीसी के क्लेम किए जा सकेंगे। दूसरी शब्दों में कहें तो एफटीसी के क्लेम चालू वित्त वर्ष में ही सैटल कर दिए जाएंगे।

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