आयोग का बड़ा फैसला: पहली बार जम्मू-कश्मीर में रहने वाले बाहरी लोग भी विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकेंगे

Jammu and Kashmir, Kashmir, Voting Right

Jammu and Kashmir: Now outsiders will also be able to cast votes
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जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। पिछले काफी समय से प्रदेश में परिसीमन की प्रक्रिया चल रही थी। यह पूरी हो चुकी है। अब जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। हृदेश कुमार ने आदेश जारी करके कहा कि कश्मीर में रहने वाले बाहरी लोग भी वोट डाल सकेंगे। जम्मू-कश्मीर में तैनात आर्म्स फोर्स के जवान-अफसर भी मतदाता सूची में अपना नाम अपडेट कराकर वोट डाल सकेंगे। यह कश्मीर में पहली बार होगा, जब वहां गैर कश्मीरी भी वोट डालेंगे। इसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में पहली बार चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षाबलों के जवान भी वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूचियों की समीक्षा और संशोधन की प्रक्रिया लगभग तीन साल बाद हो रही है। बता दें कि पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद प्रदेश में इस वर्ष मई माह में ही परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हुई है। इसी के आधार पर वर्तमान में मतदाता सूचियां बनाई जा रही हैं। इन सूचियों में अब जम्मू कश्मीर के सभी डोमिसाइल अपना नाम बतौर मतदाता दर्ज करा सकते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान से आए लोगों के अलावा जम्मू कश्मीर मेंं बीते कई वर्षों से रह रहे वाल्मीकी समुदाय और गोरखा समाज के लोग भी अब विधानसभा चुनावों में वोट डालने के हकदार हैं।

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