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नई दिल्ली, 18 अगस्त। दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने जनवरी 2018 को निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी। याचिका पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन के खिलाफ की गई थी जिसमें उनपर रेप करने का आरोप लगाया गया था। महिला ने अपनी याचिका में बताया था कि हुसैन ने छतरपुर फॉर्म हाउस में उसके साथ रेप किया है और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी है।
इस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की है और साफ कहा है कि शहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में FIR दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है। कोर्ट ने कहा पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी। हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा कि पुलिस 3 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट निचली अदालत को सौंपे। इस बीच, शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है।
जब हाई कोर्ट से बात नहीं बनी तो भाजपा नेता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में अभी जल्द कोई सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले पर विचार कर सकती है।
आपको बता दें कि मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट ने 12 जुलाई 2018 को शाहनवाज के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ उन्होंने रिवीजन पिटीशन लगाई थी। इसे खारिज कर दिया गया। अब शाहनवाज दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन यहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। हुसैन के खिलाफ जून 2018 में IPC की धारा 376, 328, 120B और 506 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।