सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, बच्चों को दूसरे पति का सरनेम दे सकती है मां

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शुक्रवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने अहम फैसला सुनाया। मां अब बच्चों को दूसरे पति का सरनेम दे सकती है। पति की मौत के बाद मां अगर दूसरी शादी करती है तो वह अपने बच्चों का सरनेम तय करने की हकदार है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश पलटते हुए यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मां, बच्चे के बायोलॉजिकल पिता की मौत के बाद उसकी इकलौती लीगल और नेचुरल गार्जियन होती है। उसे अपने बच्चे का सरनेम तय करने का पूरा अधिकार है। अगर वह दूसरी शादी करती है तो वह बच्चे को दूसरे पति का सरनेम भी दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मां, बच्चे के बायोलॉजिकल पिता की मौत के बाद उसकी इकलौती लीगल और नैचुरल गार्जियन होती है। उसे अपने बच्चे का सरनेम तय करने का पूरा अधिकार है। अगर वह दूसरी शादी करती है तो वह बच्चे को दूसरे पति का सरनेम भी दे सकती है।