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सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्याकांड में आरोपी एजी पेरारिवलन की रिहाई के दिए आदेश

Rajiv Gandhi assassination: SC orders release of Rajiv Gandhi assassination convict AG Perarivalan after 31 years
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सुप्रीम कोर्ट ने आज राजीव गांधी हत्याकांड में आरोपी एजी पेरारिवलन की रिहाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने एजी पेरारिवलन को जेल में अच्छे बर्ताव के कारण रिहा करने का आदेश दिए हैं।

बता दें कि जस्टिस एल नागेश्वर की बेंच ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार पेरारिवलन 30 साल से ज्यादा लंबे वक्त से जेल में बंद था, और आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष किसी भी लंबित मामले या किसी भी मामले में इंसाफ के लिए जरूरी आदेश पारित करने का अधिकार देता है।

Rajiv Gandhi assassination: SC orders release of Rajiv Gandhi assassination convict AG Perarivalan after 31 years

बता दें की इससे पहले 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एजी पेरारिवलन को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे अच्छे बर्ताव के कारण जमानत दी थी। साथ ही ये भी कहा था कि पेरारिवलन जब भी पैरोल पर बाहर आया, तब भी उसकी कोई शिकायत नहीं आई थी।

मालूम हो की 47 साल के पेरारिवलन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी। याचिका में मांग की गई थी कि जब तक मल्टी डिसिप्लीनरी मॉनिटरिंग एजेंसी जांच कर रही है, तब तक उसकी उम्रकैद की सजा को रोक दिया जाए।

21 मई को हुई थी राजीव गांधी की हत्या

लगभग 21 साल पहले 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पेरारिवलन समेत 7 लोगों को दोषी पाया गया था। जिसके बाद टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को मौत की सजा सुनाई थी।
बाद में दया याचिका की सुनवाई में देरी की वजह से पेरारिवलन की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया था। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने उसकी उम्रकैद को भी खत्म कर रिहा करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया था।

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