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दिल्ली में नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने अब राजधानी में बार खोलने की टाइमिंग बढ़ा दी है। इसके बाद अब राजधानी में देर रात 3 बजे भी लोग बार में बैठ कर शराब पी सकेंगे।
दरअसल, दिल्ली सरकार ने राजधानी में देर रात 3 बजे तक बार खोलने की अनुमति देने पर नीतिगत फैसला लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ने आबकारी विभाग को जरूरी निर्देश दिए किए हैं। इसके तहत जल्द ही एक आदेश जारी होने की संभावना है।
मालूम हो कि अभी तक दिल्ली में रेस्टोरेंट्स में बार को रात 1 बजे तक ही संचालित करने की अनुमति है, लेकिन अब इसका समय बढ़ाया जा रहा है। बार खोलने की परमिशन रात 3 बजे तक दिए जाने के बाद आबकारी विभाग पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा।
बता दें कि दिल्ली में नवंबर 2021 से लागू हुई आबकारी नीति में सिफारिश की गई थी कि बार के संचालन का समय बढ़ाकर पड़ोसी शहरों के बराबर किया जा सकता है। गौरतलब है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में बार को देर रात 3 बजे तक खोलने की अनुमति है। हालांकि उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में बार देर रात 1 बजे तक ही खुलते हैं।
क्या है L-16 और L-17 लाइसेंस?
दिल्ली में करीब 550 रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो आबकारी विभाग से L-17 लाइसेंस पर इंडियन और विदेशी शराब सर्व करते हैं। वहीं 150 होटलों और मोटेल के रेस्टोरेंट्स में पहले से ही चौबीसों घंटे शराब परोसने की अनुमति है. बता दें कि ऐसे रेस्टोरेंट्स को आबकारी विभाग की ओर से L-16 लाइसेंस दिया जाता है।
क्या मांग की गई दिल्ली सरकार से?
नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के अध्यक्ष कबीर सूरी ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने भारी लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया, लेकिन इसके बाद भी नुकसान हुआ, क्योंकि आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार समय में बदलाव नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली सरकार से इस मांग के साथ संपर्क किया था कि बार खोलने का समय 3 बजे तक बढ़ाया जाए, क्योंकि नीति में इसकी सिफारिश की गई है।