
हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फ़रीदाबाद समेत पांच जिलों में बढ़ाई सख्ती, सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल, कॉलेज, जिम किए बंद

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हरियाणा सरकार ने बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए की राज्य के गुरुग्राम, फ़रीदाबाद समेत पांच जिलों में सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल, कॉलेज, जिम इत्यादि को बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही ऐतिहात के तौर पर अब राज्य में कार्यालय भी 50% हाज़िरी के साथ काम करेंगे।
वहीं इस समय हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, इस वजह से इन जिलों में स्कूल-कॉलेज तो बंद किए ही गए हैं, साथ हीं अब बाजारें भी सिर्फ शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा बार और रेस्टोरेंट भी सिर्फ 50℅ क्षमता के साथ काम कर पाएंगे।
नए गाइडलाइन के मुताबिक स्विमिंग पूल भी अब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खुलेंगे जिन्हें ट्रेनिंग करनी होगी या फिर अगर कोई खिलाड़ी है। आम लोगों के लिए अब ये भी बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क में भी अब लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी।
साथ हीं हरियाणा सरकार ने सख्ती बरतते हुए यह कहा है कि अब टीकाकरण को लेकर सख्ती बढ़ाई जा रही है। कहा गया है कि सब्जी मंडी से लेकर बस स्टैंड-रेलवे स्टेशन पर सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगी होंगी। ऑटो में भी उन्हीं लोगों को यात्रा करने का मौका लगेगा जिन्होंने टीका लगवाया होगा।
वहीं हरियाणा सरकार ने शादी एवम् अन्य समारोहों को लेकर भी नए गाइडलाइन जारी किए हैं। जिसके बाद अब शादी समारोह में केवल 100 मेहमान हीं शामिल हो सकेंगे। दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। प्रदेश में ‘नो मास्क नो सर्विस’ का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टन्सिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपया जुर्माना होगा।