हरियाणा में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू, कोरोना नियमों के सख्ती से पालन के आदेश

देश में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए हरियाणा में लोगों की सुरक्षा के लिए एक जनवरी 2022 से सार्वजनिक स्थलों व अन्य कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों के एकत्र होने व रात्रि 11 बजे से प्रातः पांच बजे तक लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित किया जाए।
इस दौरान पब्लिक सेक्टर से संबंधित संस्थानों में एंट्री के लिए टीकाकरण की दोनों डोज को अनिवार्य करें।
बता दें की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कोविड समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जरूरी है कि लोगों को अधिक से अधिक जागरुक किया जाए। टीकाकरण की तरफ अधिक ध्यान दिया जाए।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा की सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लेनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग कोविड मामलों से निपटने के लिए अपनी सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ले। जहां भी जरूरी हो, वहां पर आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर रोक वाले आदेश की वजह से 23 दिसंबर को एक लाख से अधिक लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग 30-32 हजार टेस्ट प्रतिदिन कर रहा है और पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्तियों के सैंपल जीन सीक्वेंसिंग को भेजे जा रहे हैं।