
बोधगया बम ब्लास्ट मामले में आज हाईकोर्ट ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो वही अन्य 5 अभियुक्तों को 10-10 साल की कारावास की सजा सुनाई।
ए एन आई की विशेष अदालत में न्यायाधीश गुरविंद सिंह मल्होत्रा ने वर्ष 2018 में बोधगया मंदिर परिसर एवं अन्य जगहो पर हुई बम ब्लास्ट में आज 8 दोषियों को सजा सुनाई। इसमें तीन साजिश कर्ता पैगंबर शेख, अहमद अली और नूर आलम को उम्र कैद एवं पांच अभियुक्त आरिफ हुसैन, मुस्तफिज रहमान, अब्दुल करीम दिलावर हुसैन, आदिल शेख को 10-10 साल की सजा सुनाई। इसके पूर्व बीते दिन चल रहे अदालत की कार्रवाई में इन आठों अभियुक्तों ने अपना जुर्म न्यायाधीश के सामने कबूल किया था। एक अन्य अभियुक्त जहिदुल इस्लाम ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया है इसलिए उसपर फैसला फिलहाल लंबित है। फिलहाल सभी अभियुक्त पटना के बेउर जेल में बंद हैं।