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Union Cabinet passed a proposal to raise the legal age of marriage for women from 18 to 21 years

लड़कियों की शादी का 18 साल का बदलेगा कानून, केंद्र सरकार करने जा रही नया संशोधन, कैबिनेट की मिली मंजूरी

Union Cabinet passed a proposal to raise the legal age of marriage for women from 18 to 21 years

अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो जल्द ही हमारे देश में लड़कियों की शादी का बना 18 साल का कानून बदलेगा। इसके लिए मोदी सरकार ने अब एक नया कानून बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से संबोधित करते हुए प्लानिंग शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि लड़कियों की शादी की सही उम्र क्या हो, इसके लिए कमेटी बनाई गई है।‌ तभी से देश में लड़कियों की शादी के लिए बना कानून को बदलने की तैयारी शुरू हो गई थी। नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। इसी सिफारिश के आधार पर बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा और वहां पास होने पर यह कानून बन जाएगा। केंद्र सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन का कानून लाएगी और इसके साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी संशोधन होगा। यहां हम आपको बता दें कि मौजूदा कानून के मुताबिक, देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी। इसके बाद लड़कियों की शादी 18 से बढ़ाकर 21 साल हो जाएगी। बता दें कि इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, और हिन्दू मैरिज एक्ट 1955, सभी के अनुसार शादी करने के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए। इसमें धर्म के हिसाब से कोई बदलाव या छूट नहीं दी गई है। फिलहाल बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है। जिसके मुताबिक 21 और 18 से पहले की शादी को बाल विवाह माना जाएगा। ऐसा करने और करवाने पर 2 साल की जेल और एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अब केंद्र सरकार बेटियों की 18 साल आयु का कानून खत्म कर 21 साल करने जा रही है।

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