राजद सुप्रीमो लालू यादव को अदालत में सशरीर नहीं होना पड़ेगा शामिल, अदालत को स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला

बांका कोषागार मामले में आज सी बी आई के समक्ष पेश हुए विशेष अदालत में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सीबीआई विशेष कोर्ट ने उन्हें अब पेश होने से छूट दे दी है। मंगलवार को एम एल एम पी कोर्ट के स्पेशल जज प्रवेश कुमार की अदालत में पेश हुए लालू ने अदालत से गुहार लगायी और कहा कि हुजुर मैं अक्सर बीामार रहता हूं ऐसे में मुझे पेश होने से राहत दीजिये। मेरे वकील इस मामले को देखेंगें, जिसके बाद लालू यादव की इस मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। फिल्हाल लालू यादव की कोर्ट ने अगली तारीख 30 नबंबर तय की है।
क्या है मामला:
दरअसल 1996 में बांका कोषागार से 46 लाख रूपये के अवैध निकाषी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत एम पी एम एल ए कोर्ट के स्पेशल जज प्रवेश कुमार ने इस मामले के कुल 28 आरोपियो को मंगलवार को सशरीर अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। जिसके कारण लालू सोमवार को दिल्ली से पटना पहुंचे थे।
1996 में बहुचर्चित चारा घोटाला का मामला सामने आने के बाद अदालत का चक्कर लगा रहे लालू की पहली गिरफ्तारी 30 जुलाई 19997 को हुई थी उसके बाद दूसरी बार लालू 28 अक्टूबर 1998 को गिरफ्तार हुए और उनको 73 दिनो तक जेल मे रहना पड़ा. उसके बाद लालू 5 अप्रेल 200 0को तीसरी बार 11 दिन के लिये फिर चौथी बार 28 नबबर 2000 एक दिन के लिये पांचवी बार 3 अक्टूबर 2014 70 दिनो के लिये छठी बार 23 दिसंबर 2017 को जेल गये जिसके बाद 17 अप्रैल 2021 को उनको जमानत मिली है और अभी वे जेल से बाहर है।