
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय को मिला नया नाम, आदेश अधिसूचित

‘केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय’ का नाम बदलकर अब ‘जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय’ कर दिया गया है और आदेश अधिसूचित कर दिया गया है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बदलाव को प्रभावी करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन आदेश, 2021 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जिसके बारे में विधि मंत्रालय के न्याय विभाग ने शुक्रवार को आदेश को अधिसूचित कर दिया।
न्याय विभाग के द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है कि जम्मू -कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पुनर्गठित करने के लिए बनाया गया था।
बता दें की पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की तर्ज पर हीं जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय’ बनाया गया जा रहा है।