एयर इंडिया से निकाले गए सभी पायलटों की दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए पुनर्बहाली के आदेश

पिछले वर्ष साल 2020 में एयर इंडिया से निकाले गए सभी पायलटों की अब पुनर्बहाली के आदेश दिए हैं। यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट अपने आदेश में यह भी कहा कि इन पायलटों को पुराने भत्ते भी देने होंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले पायलटों के कॉन्ट्रैक्ट को भविष्य में बढ़ाने का निर्णय एयर इंडिया उनके कामकाज के आधार पर लेगी। जस्टिस ज्योति सिंह ने एयर इंडिया को यह निर्देश दिए साथ ही अपने आदेश में उन्होंने कहा कि इन पायलटों को पुराने भत्ते भी देने होंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले पायलटों के कॉन्ट्रैक्ट को भविष्य में बढ़ाने का निर्णय एयर इंडिया उनके कामकाज के आधार पर लेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में विस्तृत आदेश बुधवार को ही उपलब्ध हो सकेंगे। हाईकोर्ट ने यह आदेश पायलटों की ओर से दाखिल 40 से अधिक याचिकाओं पर दिया, जिनकी नौकरी एयर इंडिया ने पिछले वर्ष 13 अगस्त को समाप्त कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ वायरस महामारी के बीच सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। एयर इंडिया के यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रा की तारीख, उड़ान संख्या और सेक्टर में बदलाव कर सकते हैं। यह ऑफर ग्राहकों के लिए 30 जून 2021 तक उपलब्ध है।