
उत्तराखंड में लॉकडाउन 25 मई तक बढ़ाया गया

उत्तराखंड मेें कोरोना के मामलों में कोई कमी को नहीं देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में दोबारा 18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया है।
राज्य में लॉकडाउन के दौरान लागू नियम:
- इस दौरान राज्य में होने वाले शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों अनुमति होगी, साथ हीं 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगा।
- मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा।
- अंत्येष्ठि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
- हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में e pass आवेदन पर दिया जाएगा।
- बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन कार्यविधि की गई है।
- यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।
- हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी।
- सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून ,राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी।
- Up की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
- उधोगो के लिये मजजूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।