कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड का आदेश, दरगाह और मस्जिदों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजने चाहिए लाउडस्पीकर

कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड ने दरगाहों और मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर सर्कुलर जारी की है, जिसके अनुसार अब राज्य में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि दिन में लाउडस्पीकर की आवाज एयर क्लालिटी के मानकों के हिसाब से तय होनी चाहिए।
बता दें कि कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड ने यह फैसला ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए लिया है। सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि सलत, जूमा कुतबा, बयान और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान मस्जिद में मौजूद लाउडस्पीकर का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा मस्जिद के आसपास ऊंची आवाज वाले पटाखों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।