मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद को रोकने पर बनाया कानून, आरोप सिद्ध होंने पर 10 साल की सजा

उत्तर प्रदेश सरकार के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में लव जिहाद को रोकने के लिए लाए गए ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज की हुई इस विशेष बैठक में कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक को 28 दिसंबर से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के सत्र में पारित कराया जाएगा। राज्य में लव जिहाद का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को दो साल से लेकर 10 साल तक की सजा मिल सकती है।
https://platform.twitter.com/widgets.jsमुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने 'मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2020' को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिये अनुमोदित किया।
— CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) December 26, 2020
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