Foreign Funding Rules For Non-Profits: Government toughens rules for NGOs seeking foreign funding
अब गैर सरकारी संगठनों के लिए विदेश से चंदा लेना होगा मुश्किल,गृह मंत्रालय ने बदले नियम

गृह मंत्रालय ने अब किसी भी गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के लिए नए नियम लागू किए हैं जिसके अंतर्गत अब एनजीओ को विदेश से चंदा लेना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम 3 साल पुराना होने और कम से कम 15 लाख रुपये समाजसेवा पर खर्च करने के बाद ही कोई एनजीओ विदेश से चंदा लेने की योग्यता हासिल कर पाएगा। साथ ही गृह मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में यह भी कहा कि विदेशी योगदान अधिनियम के तहत पंजीकरण चाह रहे एनजीओ के पदाधिकारियों को दानदाता की तरफ से एक निश्चित प्रतिबद्धता पत्र दाखिल करना होगा, जिसमें विदेशी योगदान की रकम और उसके उपयोग का उद्देश्य स्पष्ट करना होगा।
बता दें की केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन करते हुए दो महीने पहले एफसीआरए नियम जारी किए थे, जिसमें एनजीओ के पदाधिकारियों का आधार नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया था। साथ ही एनजीओ का कार्यालय खर्च उसे मिले दान के 20 फीसदी से कम रहने और चुनावी उम्मीदवारों, सरकारी नौकरों, किसी भी सदन और राजनीतिक दलों के सदस्यों की तरफ से विदेशी फंडिंग स्वीकारने पर रोक लगाई गई थी।