Ex Union Minister Dilip Ray gets 3-year jail term in coal scam case
पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रॉय को कोल स्कैम केस में दिल्ली कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय को 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाला मामले में दिल्ली की अदालत द्वारा तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
राय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री (कोयला) थे।
विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कोयला मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम और कास्त्रोन एवं टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल) के निदेशक महेंद्र कुमार पररवा को भी तीन-तीन साल की जेल की सजा सुनाई है।
अदालत ने उनमें से प्रत्येक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने सीएलटी पर 60 लाख रुपये और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।