Goods and Services Tax (GST) compensation shortfall: केन्द्र सरकार ने जीएसटी की क्षतिपूर्ति के लिए जारी किए राज्यों के लिए कर्ज की पहली किस्त

केंद्र सरकार ने 16 राज्यों एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति के लिए पहली किस्त के रूप में कर्ज के लिए 6,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र, राज्यों को जीएसटी संग्रह में 1.1 लाख करोड़ रुपये की कमी की क्षतिपूर्ति के लिए बाजार से किस्तों में कर्ज उठाएगा।
बता दें की कोरोना की वजह से जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर अगस्त में राज्यों को दो विकल्प दिए थे। पहला वह जीएसटी क्रियान्वयन के कारण राजस्व संग्रह में कमी को पूरा करने के लिये 97,000 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक की विशेष खिड़की से ले या फिर कुल 2.35 लाख करोड़ रुपये (इसमें 1.38 लाख करोड़ रुपये कोविड संकट के कारण) बाजार से ऋण ले। इस राशि को संशोधित कर अब क्रमश: 1.10 लाख करोड़ रुपये और 1.8 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने 2020-21 में जीएसटी संग्रह में कमी को पूरा करने के लिए विशेष कर्ज की व्यवस्था की है।
केंद्र सरकार से बयान के अनुसार यह कर्ज 5.19 फीसदी ब्याज पर लिया गया है और इसकी मियाद मोटे तौर पर तीन से पांच साल के लिए है। मंत्रालय ने कहा कि वह हर सप्ताह राज्यों को 6,000 करोड़ रुपये जारी करेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस व्यवस्था से केंद्र के राजकोषीय घाटे पर असर नहीं होगा और यह राज्य सरकारों की पूंजी प्राप्ति के रूप में प्रदर्शित होगा।
कर्ज लेने वाले कुल 21 राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं जो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसके अलावा दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर है जिन्हें यह राशि हस्तातंरित की गई है।