Unlock 5.0: Multiplexes, cinema halls set to open from today with strict guidelines
Unlock 5.0: नए दिशा निर्देशों के साथ देश में आज से खुलने को तैयार हुआ सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स

केंद्र सरकार ने अनलॉक-5.0 में 15 अक्तूबर से देश में स्कूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल फिर से खोलने का निर्णय लिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक-5.0 के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश में मंत्रालय ने स्कूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति दी थी लेकिन इसका अंतिम निर्णय राज्य सरकार पर निर्भर होगा।
स्कूल/विद्यालय
- कुछ राज्यों में सितंबर के ही महीने से नौवीं से 12वीं तक की कक्षा के स्कूल शुरू हो चुके हैं और अब केंद्र सरकार के ने सभी स्कूलों को भी खोलने की अनुमति दे दी है।
- केंद्र सरकार की ओर से स्कूलों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
- जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी स्कूलों में शिफ्ट में कक्षाएं चलेंगी
छात्रों की उपस्थिति में ढील दी जाएगी और तीन सप्ताह तक कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी।
- छात्रों के माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी।
- फिलहाल अभी कोरोना संक्रमण मक देखते हुए दिल्ली और महाराष्ट्र समेत अधिकांश राज्यों ने स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला नहीं किया है लेकिन पंजाब सरकार ने 15 अक्तूबर और उत्तर प्रदेश ने 19 अक्तूबर से स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की है।
आज से खुलेंगे सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स
- कोरोना वायरस के महामारी की वजह से देश भर में पिछले सात महीनों से बंद सिनेमा घर आज यानी 15 अक्टूबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 15 अक्तूबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों का संचालन किया जा सकेगा।
- हालांकि, यहां सामाजिक दूरी और कोरोना बचाव संबंधित सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
- अगर आप परिवार के साथ बैठकर फिल्म देखना चाहें, तो बता दें कि सिनेमाघर में एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की गई है।
- महीनों बाद जा सकेंगे मनोरंजन पार्क
- केंद्र ने मनोरंजन पार्कों को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, पार्कों में लगे उपकरणों को बार-बार सैनिटाइज करना होगा।
- पार्क में जाने के दौरान मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
- पार्कों को खोलने से पहले और शाम को बंद होने के बाद सैनिटाइज करना होगा। इन पार्को में स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
- इसके अलावा, पार्क अथॉरिटी को परिसर के अंदर और बाहर कतार प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना होगा ताकि पीक आवर्स में भीड़ जमा होने से रोका जा सके।
स्विमिंग पूल
- खेल मंत्रालय की एसओपी के मुताबिक, एक ओलंपिक साइज पूल में 20 तैराकों को एक सत्र के दौरान प्रशिक्षित किया जा सकता है।
- वहीं तैराकों को स्व:घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
- सभी तैराकों को कोरोना जांच रिपोर्ट देनी होगी।
- कोविड-19 टास्क फोर्स प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र की निगरानी करेगी।