COVID19: Rajasthan government imposes Section 144 of in 11 districts
राजस्थान सरकार ने राज्य के 11 जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर धारा 144 किया लागू

कोरोना वायरस के बढ़ते को देखते हुए राजस्थान सरकार राज्य के जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान एक बार में यहां पांच से ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम का पालन अनिवार्य होगा। वहीं राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति और उससे बचाव के उपायों पर अधिकारियों के साथ बैठक की है जिसमें निर्णय लिया गया है कि फिलहाल राज्य में 31 अक्तूबर तक किसी भी सामाजिक-धार्मिक आयोजन पर रोक को लगाने का फैसला जारी रखा।
अंतिम संस्कार में 20 और विवाह-शादी के आयोजन में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट रहेगी लेकिन इसके लिए स्थानीय उपखंड अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी।