दिल्ली में अब पीने के पानी बर्बाद करने पर लगेगा जुर्माना : दिल्ली जल बोर्ड
दिल्ली सरकार ने राजधानी में अब पीने के पानी की बेफिजूल बर्बादी करने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है।
नियम के अनुसार अगर पानी बर्बाद करने कि गलती बार बार दोहराई जाती है तो प्रतिदिन 500 रुपये की दर से जुर्माना वसूला जाएगा।
इसकी जांच के लिए दिल्ली जल बोर्ड राजस्व विभाग और सतर्कता विभाग के अधिकारी पेयजल की सप्लाई के समय आवासीय कॉलोनी में औचक निरीक्षण कर कार्रवाई करेंगे।
जल बोर्ड ने शिकायत दर्ज करने के लिए केंद्रीय कॉल सेंटर नंबर 1916 जारी की है।इस नंबर पर पेयजल की बर्बादी की शिकायत कर सकते हैं अधिकारियों की मानें तो शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त ही रखी जाएगी।
जल बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक कई बार लोग टंकी भरने के बाद भी मोटर बंद करना भूल जाते हैं। इस वजह से पानी बर्बाद होता रहता है। वहीं, कई लोग पीने के पानी से बागवानी और अपने वाहन की धुलाई के साथ-साथ गलियों की भी साफ सफाई पेयजल से करते हैं। इस वजह से पीने के पानी की बर्बादी होती है।
इसको देखते हुए अब कॉलोनियों में जल बोर्ड के विभिन्न विभागों के अधिकारी पेयजल की सप्लाई के दौरान औचक निरीक्षण करेंगे। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति पीने के पानी की बर्बादी करता हुआ पाया जाता है तो उनका जुर्माना किया जाएगा।