सरकार ने लॉक डाउन के 4 चरणों के बाद अब देश में अनलॉक के चरण की शुरुआत की है। इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पूरी कोशिश यह है कि देश की अर्थवयवस्था और जन जीवन फिर से पटरी पर लौट आए, लेकिन जिस तरह से कोरोना के संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है देश को पटरी पर लाने के लिए सरकार कई बदलाव के साथ जनता को आगे बढ़ना सीखा रही है।
आपको बता दें कि अनलॉक के चार चरणों के दौरान सरकार धीरे धीरे सब सामान्य करने की कोशिश कर रही है साथ ही साथ केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अपने अपने राज्यो में कोरोना कि स्थिति को देखते हुए फैसला उन पर छोड़ दिया है।
अनलॉक 2 के दूसरे चरण में केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थल,मॉल, और रेस्टोरेंट खोलने की भी अनुमति दी है लेकिन इस दौरान आपको के कई नियमों का पालन भी करना होगा।

कंटेनमेंट जोन में रेस्टोरेंट को अभी भी खुलने की अनुमति नहीं होगी लेकिन इसके अलावा सभी स्थान पर 8 जून से रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं।
रेस्टोरेंट स्टाफ के उसी व्यक्ति को परिसर में प्रवेश दिया जाएगा जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं दिख रहे होंगे।
होम डिलीवरी को बढ़ावा देना होगा और खाना पहुंचाने जाने से पहले सभी डिलीवरी ब्वॉयज की थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए।
रेस्टोरेंट के प्रवेश पर हैंड सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग के इंतजाम अनिवार्य रूप से होना होगा।
कर्मचारियों को मास्क लगाने या फेस कवर करने पर ही प्रवेश दिया जाए और वे पूरे समय इसे पहने रहें।
कोरोना वायरस की रोकथाम और जागरूकता से संबंधित पोस्टर और विज्ञापन प्रमुखता से लगाने होंगे।
रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा। संभव हो तो वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
रेस्टोरेंट परिसर, पार्किंग और आसपास के इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाना होगा।
पार्किंग में ड्यूटी करने वाले स्टाफ के लिए मास्क, ग्लव्स पहनना जरूरी होगा।इसके अलावा पार्किंग के बाद कार के स्टेयरिंग, गेट के हैंडल को सैनिटाइज करना होगा।
ग्राहकों के आने और जाने के लिए अलग-अलग द्वार होने होंगे और टेबल के बीच भी उचित दूरी जरूरी है।
रेस्टोरेंट खाना खिलाने के लिए डिस्पोजेबल वस्तुओं का इस्तेमाल करना होगा।
हाथ धोने के लिए अच्छी गुणवत्ता के नैपकिन का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी।
SOP on preventive measures in Restaurants to contain spread of COVID-19