
देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को समाप्त हो चुका है और इसके साथ ही आज से लॉक डाउन के तीसरे चरण की शुरूआत हो चुकी है जो आज यानि 4 मई से 17 मई तक चलेगी।
केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना के संक्रमण के आधार पर जो कि ग्रीन, रेड, और ऑरेंज जोन है लोगों को छूट देने की बात कही है। पिछले दो लॉक डाउन के दौरान देश में लोगों किसी भी तरह की छूट नहीं थी और ना ही किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति थी। और ना ही किसी भी तरह का आवागमन ,स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान को खुलने की अनुमति थी।
आपको बता दें कि आज पूरे देश में 130 रेड जोन हैं और अब जब देश 40 दिनों के लॉक डाउन पूरी कर चुका है तब सरकार कोरोना के संक्रमण को जड़ से खत्म करने के लिए तीसरे लोक डाउन की घोषणा की है।
सरकार के द्वारा तीसरे लॉकडाउन में कई छूटें दी गई हैं, लेकिन अब भी सीमित रूप में जोन के हिसाब से।इस दौरान होटल और रेस्टोरेंट सहित हवाई,रेल,मेट्रो सेवाओं पर भी हर जोन में रोक होंगे।सार्वजनिक रूप से एकत्र होने के स्थान जैसे- कॉलेज,स्कूल,जिम, थिएटर, मॉल, सिनेमा हॉल, बार इत्यादि बंद रहेंगे। धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभाएं करने की अनुमति नहीं होंगी।सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों को छोड़ कर घरों के अंदर ही रहेंगे।
कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी और आवश्यक सेवाएं उनके घर पर ही प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों को आवाजाही की इजाजत होगी, लेकिन शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्ती रहेगी।शराब की बिक्री को कुछ शर्तों के साथ सभी जोन में अनुमति रहेगी लेकिन एक समय में दुकान से पांच से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए और दो लोगों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी होनी आवश्यक होगी।कॉन्टिनेंट जोन को छोड़ सभी जोन में ई एन टी हॉस्पिटल्स और मेडिकल क्लीनिक खुलेंगे।
रेड जोन :-रेड जोन में कुछ गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी जिसमें रिक्शा और ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं, जिले के अंदर और जिलों के बीच बसों का संचालन, नाई की दुकान, स्पा और सैलून आदि शामिल हैं। चार पहिया वाहन में चालक के अलावा अधिकतम दो व्यक्ति, दो पहिया वाहन पर पीछे कोई नहीं बैठेगा।रेड जोन में, ई कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ आवश्यक वस्तुएं बेचने की इजाजत होगी। रेड जोन में प्राइवेट कंपनी में 33 फीसदी तक कर्मचारी हो सकते हैं, जबकि बाकी लोगों को वर्क फ्रोम होम की अनुमति है।ग्रीन और ऑरेंज जोन :-ग्रीन जोन में सभी गतिविधियों की इजाजत होगी।ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, स्पा और सैलून खोले जाने की इजाजत होगी। ई-कॉमर्स कंपनियां भी गैर-आवश्यक वस्तुएं बेच सकती हैं। चार पहिया वाहन में चालक के अलावा दो यात्री, दोपहिया वाहन पर पीछे भी बैठेने की इजाज़त।ग्रीन और ऑरेंज जोन में बसें 50 फीसदी सीटों पर यात्री के साथ ही चल सकती हैं।
इस दौरान सरकार के द्वारा पूरी कोशिश रहेगी कि इस संक्रमण को जल्द से जल्द खत्म की जाए ताकि फिर से लोगो की जीवनशैली पटरी पर लौट आए।